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Hindi News ›   Gujarat ›   Cow Protections Act Passed in Gujrat Assembly

गुजरात में गौहत्या करने पर जेल में बितानी पड़ेगी पूरी उम्र, लगेगा 5 लाख जुर्माना भी

Fri, 31 Mar 2017 09:46 PM IST
amarujala.com- Presented by: पवन नाहर
amarujala.com- Presented by: पवन नाहर Updated Fri, 31 Mar 2017 09:46 PM IST
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Cow Protections Act Passed in Gujrat Assembly
गुजरात विधानसभा में गौहत्या विधेयक पास हो गया है। सरकार का मानना है कि इस तरह के सख्त कानून जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश में गायों को संरक्षण देने के बाद गुजरात में इसका कानून बन गया है। अब नए कानून के बाद यदि कोई व्यक्ति गोहत्या का दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
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गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी की सरकार ने कहा कि वो गायों की रक्षा के सभी संभव प्रयास करेगी। उसी के तहत यह नया कानून लाया गया है। नए कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही गौहत्या के दोषी पर 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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बता दें कि गुजरात में गौहत्या कानून पहले से ही मौजूद था। अब इस कानून को और सख्त बनाया गया है। गौरतलब है कि इसी साल नवंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने हैं। इस कानून को भाजपा की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। पिछले साल ऊना में गौहत्या का शक होने पर कुछ लोगों ने दलितों की पिटाई कर दी थी।
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