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नेशनल हेराल्ड मामला : भाजपा नेता स्वामी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित, 26 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

Sat, 10 Dec 2016 12:21 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 10 Dec 2016 12:21 AM IST
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court hearing in gandhis national herald case,court to pronounce an order on december 26

कथित रूप से नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्ति हड़पने के मामले में शिकायतकर्ता भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। स्वामी ने कांग्रेस व एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के वित्तीय दस्तावेज दिलाने के लिए अर्जी दायर की थी।

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पटियाला हाउस स्थित मजिस्ट्रेट लवलीन ने स्वामी की अर्जी पर कांग्रेसी नेताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इस अर्जी पर अदालत 26 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा ने कहा कि स्वामी के पास वित्तीय दस्तावेज मंगाने का कोई आधार नहीं है। यह दस्तावेज केवल इसलिए लेना चाहते हैं ताकि एक नया केस बना सकें। 
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बचाव पक्ष की अधिवक्ता रिबैका जोन ने कहा कि स्वामी यह दस्तावेज केवल इसलिए मंगाना चाहते हैं ताकि वह कांग्रेस व उसके नेताओं के खिलाफ कोई सुराग हासिल कर लें और उसके आधार पर खुद जांच करें और नये केस दायर करें।

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इस अर्जी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता को यह दस्तावेज मंगाने का अधिकार कोर्ट के समन जारी होने से पहले था लेकिन उस समय उन्हें समन जारी करवाने की जल्दी थी। अब वह यह दस्तावेज मंगवाना चाहते हैं। अब इस अर्जी को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
 
पेश मामले में पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने स्वामी को उक्त दस्तावेज देने के आदेश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि निचली अदालत ने ऐसा करने से पूर्व नियमों का पालन नहीं किया था। 

मालूम हो कि स्वामी की याचिका पर अदालत ने सोनिया, राहुल सहित कांग्रेस नेता मोती लाल वोरा, आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को बतौर आरोपी पेश होने का समन जारी किया था। सभी पर आरोप है कि षड्यंत्र के तहत उन्होंने यंग इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाकर नेशनल हेराल्ड अखबार की पब्लिशर एसोसिएटिड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को अपने कब्जे में ले लिया था। जिसके चलते करीब 90 करोड़ रुपये की संपत्ति का अधिकार यंग इंडिया को मिल गया।

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