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जेटली मानहानि मामलाः केजरीवाल की लेटलतीफी से नाराज हाईकोर्ट, लगाया 5000 का जुर्माना

Tue, 05 Sep 2017 10:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 05 Sep 2017 10:14 AM IST
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jaitley defamation case: delhi high court slaps 5000 fine on cm kejriwal for delay in filing answer
- फोटो : सोशल मीड‌िया

हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर 10 करोड़ के मानहानि मामले में देरी से जवाब दायर करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 5 हजार का जुर्माना लगाया है।

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यह दूसरी बार है जब अदालत ने इस मामले में सीएम पर जुर्माना लगाया है। इससे पूर्व 26 जुलाई को कोर्ट ने जवाब दायर नहीं करने पर सीएम पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया था।
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संयुक्त रजिस्टार पंकज गुप्ता ने कहा कि जुर्माने की रकम आर्मी वेलफेयर फंड में जमा कराई जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्तूबर तय की है। वहीं दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने जवाब दायर कर दिया है।

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जेटली को दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया

jaitley defamation case: delhi high court slaps 5000 fine on cm kejriwal for delay in filing answer
jaitley kejriwal - फोटो : अमर उजाला

अदालत ने पेश जवाब पर जेटली को दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि जेटली ने अरविंद केजरीवाल समेत पांच अन्य आप नेताओं पर 10 करोड़ का सिविल मानहानि मामला दायर किया हुआ है।

जेटली ने आरोप लगाया है कि आप नेताओं ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक क्रिकेट एसोसिएशन में उनके अध्यक्ष रहते उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसके अलावा आप नेताओं ने सोशल मीडिया पर उनके परिवार के बारे में गलत बयानबाजी की।

इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसी मामले की जिरह के दौरान 17 मई को केजरीवाल के वकील रहे रामजेठमलानी ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणियां उन्होंने अपने मुवक्किल की और से की थी। जेटली ने इस पर केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का एक और मुकदमा दायर कर दिया था। 

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