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टाटा मोटर्स ने जमा कराया 1.20 लाख जुर्माना

Mon, 13 Mar 2017 12:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद Updated Mon, 13 Mar 2017 12:19 AM IST
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Tata Motors deposits 1.20 lakh fine
फाइन - फोटो : अमर उजाला
मापतौल विभाग ने विधिक माप अधिनियम का उल्लंघन करने पर टाटा मोटर्स से 1.20 लाख रुपये जुर्माना वसूला है। कंपनी ने अपने एक विज्ञापन में गाड़ी के एलॉय व्हील का साइज इंच में बताया था।
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मापतौल विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश प्रजापति ने बताया कि मल्टी नेशनल कंपनियां भी मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों को उपयोग नहीं करती हैं। टाटा मोटर्स ने भी यही किया। कंपनी ने विज्ञापन में अपनी गाड़ी की खूबियां बताई थी।
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इसी में उन्हाेंने गाड़ी का एलॉय व्हील का साइज इंच में बताया। जबकि इसे सेंटीमीटर में बताया जाना चाहिए। यह एक्ट का उल्लंघन है। इसलिए टाटा मोटर्स को पहले नोटिस भेजा गया था।
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उन्हाेंने बताया कि कई कंपनियां अखबारों के माध्यम से उपभोक्ताओं को भ्रमित करती हैं। छोटी इकाईयों का प्रयोग करके वस्तु का साइज बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। यही वजह है कि जब उपभोक्ता वस्तुआें को खरीद लेते हैं तब उन्हें वास्तविकता का पता चलता है।
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