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जीएसटी लागू होने के बाद ब्रांडेड सामान का बिल लेते समय इस बात का जरूर रखें ध्यान

Mon, 03 Jul 2017 09:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Mon, 03 Jul 2017 09:41 AM IST
सार

जीएसटी विशेष-
अब बिल में होगा उत्पादों के टैक्स का विवरण
- कंपनी कर्मचारियों का हस्ताक्षर भी अनिवार्य
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम।

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after gst rollout bill should be specific for branded goods

विस्तार

ब्रांडेड कंपनियों से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को अब सामानों पर लगने वाले टैक्स की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। जीएसटी लागू होने के बाद बिलों में हर उत्पाद के टैक्स का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है।

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ब्रांडेड कंपनियों ने बिलों में सामानों का अलग अलग कोड देकर उस पर लगने वाले टैक्स का उल्लेख करना शुरू कर दिया है। साथ ही हर बिल पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो गया है।
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बता देें कि अभी तक लोगों को बड़े बड़े शोरूम और ब्रांडेड कंपनियों से खरीदारी करने पर बिल तो दिया जाता था, लेकिन उस पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के टैक्स की कोई जानकारी नहीं होती थी।

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इन कंपनियों ने टैक्स की जानकारी देना किया शुरू

after gst rollout bill should be specific for branded goods

यहीं नहीं बिल में कर्मचारी हस्ताक्षर भी नहीं करते थे। 30 जून की मध्य रात्रि में जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने सभी प्रकार के सामानों पर लगने वाले टैक्स की जानकारी उपभोक्ताओं को देना और बिलों पर संबंधित कंपनी के कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर भी अनिवार्य कर दिया है। 

गुरुग्राम-एमजी रोड स्थित बिग बाजार, पैंटालून, लाइफस्टाइल, स्पार, हल्दीराम, मैक्डोनल्ड, लिव्स सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों ने उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले बिल में प्रत्येक उत्पादों को कोड और उस पर सरकार द्वारा निर्धारित केंद्र और राज्य के टैक्स का विवरण देना शुरू कर दिया है।

अब उपभोक्ता को किस समान पर कितना टैक्स लिया जा रहा है इसकी जानकारी बिल के जरिये आसानी से मिल जाएगी।  

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