फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   teacher rape with a minor girl during tution

हैवान शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को बनाया गर्भवती, राज खुलने के बाद डर से पहुंच गया पागलखाने

Wed, 27 Sep 2017 09:35 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनबाग (टिहरी)
ब्यूरो/ अमर उजाला, नैनबाग (टिहरी) Updated Wed, 27 Sep 2017 09:35 AM IST
विज्ञापन
teacher rape with a minor girl during tution
rape

हैवान शिक्षक लगातार नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करता रहा। जब छात्रा गर्भवती हो गई, तो मामले का खुलासा हुआ। वहीं, पकड़े जाने के डर से शिक्षक खुद को पागल बताकर मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया।

विज्ञापन

 
जानकारी के अनुसार, नैनबाग आदर्श इंटर कालेज में कार्यरत इतिहास के प्रवक्ता परमेश कुमार (55) ने गुरू-शिष्य को रिश्ते को शर्मसार कर दिया। कलयुगी शिक्षक ट्यूशन पढ़ाने के बहाने दसवीं में पढ़ रही 15 साल की छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर उसे अपनी हबस का शिकार बनाता रहा। लड़की को जब शारीरिक शोषण होने का पता चला तो आरोपी शिक्षक ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था।
विज्ञापन


घटना की जानकारी तब हुई जब छात्रा ने तबियत खराब होने की बात कही। 13 सितंबर को परिजन छात्रा को विकास नगर अस्पताल ले गए तो पता चला कि नाबालिग आठ माह की गर्भवती है। पूछने पर छात्रा ने शिक्षक परमेश कुमार पर यौन शोषण करने का अरोप लगाया है। इस घटना से परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी शर्मीदंगी उठानी पड़ी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

खुद को पागल बताकर मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा शिक्षक

teacher rape with a minor girl during tution
रेप - फोटो : सांकेतिक चित्र

पांच दिन पहले घटना का खुलासा होने पर शिक्षक ने अपना मानसिक संतुलन बिगडने का बहाना बनाकर नैनबाग अस्पताल में भर्ती होने गया, लेकिन चिकित्सक के स्वस्थ बताने के बाद से शिक्षक फरार हो गया। इस घटना से दुखी परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मंगलवार को कैंपटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

क्षेत्र के लोगों ने गुरु- शिष्य के रिश्ते को तार-तार करने वाले आरोपी शिक्षक को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने स्कूल में शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरे लगाने और स्कूल समय में किसी को भी छात्र-छात्रा को कालेज गेट से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

थानाध्यक्ष मनोज नेगी ने कहा कि पीड़िता नाबालिग है, उसका मेडिकल कराया जाएगा। तहरीर के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ नशीला पदार्थ खिलाकर यौन शोषण करने पर पोस्को अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed