जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति पर जारी रहेगी रोक, जानिए कब मिलेगी राहत
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हरियाणा शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर लगी रोक 15 फरवरी तक जारी रहेगी। रोक को हटाने के लिए प्रभावित शिक्षकों ने एडवोकेट वकील कर्मवीर बनयाना के माध्यम से मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की।
अर्जी में कहा गया कि हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए लंबी तारीख डाली है। इसलिए वे नियुक्ति से रोक हटाने को सुप्रीम कोर्ट गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर मामले पर जल्द सुनवाई करने या रोक हटाने की मांग करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही वे अब स्टे ऑर्डर मोडिफिकेशन की अर्जी दायर कर रहे है।
जानिए क्या है पूरा मामला
इस पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 15 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
यह है मामला
11 मई को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए 9455 शिक्षकों को अगले आदेशों तक नियुक्ति पत्र जारी न करने के आदेश दिए थे।
इसके साथ ही भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था। इससे पूर्व एकल बेंच ने इस भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को 31 मार्च को खारिज करते हुए भर्ती को सही करार दिया था।