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इंटर्नशिप खत्म, अब दो साल की होगी डीएड
मोहित धुपड़/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 07 May 2017 05:07 PM IST
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2 साल की होगी डीएड
- फोटो : Demo Pic
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हरियाणा के सरकारी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग (डाइट) और प्राइवेट एजुकेशन कॉलेजों में अब डी.एड. (डिप्लोमा इन एजुकेशन) कोर्स दो साल का होगा। अब तक यह तीन साल का होता था, लेकिन पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में इसको चुनौती देने के बाद हरियाणा शिक्षा विभाग ने इस कोर्स को दो साल करने का फैसला लिया है।
इंटर्नशिप के खिलाफ डाली गई थी याचिका
हाईकोर्ट में प्रदेश की एक छात्रा ने याचिका दाखिल कर हरियाणा शिक्षा विभाग पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के नियमों की उल्लंघना का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि एनसीटीई के नियमों के तहत डी.एड. कोर्स केवल दो साल का ही है, लेकिन हरियाणा में इस कोर्स को डाइट संस्थानों और प्राइवेट एजुकेशन कॉलेजों में तीन साल की करवाई जा रही है। दो साल तो छात्रों को थ्योरी करवाई जाती है और तीसरे साल 180 दिन की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इसके बाद ही विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाती है।
याचिका में इंटर्नशिप को चुनौती देते हुए मांग की गई थी हाईकोर्ट शिक्षा विभाग को निर्देश दे कि वह एनसीटीई के नियमों के तहत ही हरियाणा में डी.एड. कोर्स करवाएं। इस याचिका के संदर्भ में पिछले दिनों विभाग ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत डी.एड. कोर्स करवाने की बात कही है, जिसके बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया।
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उल्लेखनीय है कि 12वीं कक्षा में डी.एड. कोर्स करने के बाद विद्यार्थी स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों के लिए योग्य बन जाता है। उधर, इस संबंध में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पीके दास ने बताया कि डीएड कोर्स अब दो साल का ही होगा।
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इंटर्नशिप के खिलाफ डाली गई थी याचिका
हाईकोर्ट में प्रदेश की एक छात्रा ने याचिका दाखिल कर हरियाणा शिक्षा विभाग पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के नियमों की उल्लंघना का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि एनसीटीई के नियमों के तहत डी.एड. कोर्स केवल दो साल का ही है, लेकिन हरियाणा में इस कोर्स को डाइट संस्थानों और प्राइवेट एजुकेशन कॉलेजों में तीन साल की करवाई जा रही है। दो साल तो छात्रों को थ्योरी करवाई जाती है और तीसरे साल 180 दिन की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इसके बाद ही विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाती है।
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याचिका में इंटर्नशिप को चुनौती देते हुए मांग की गई थी हाईकोर्ट शिक्षा विभाग को निर्देश दे कि वह एनसीटीई के नियमों के तहत ही हरियाणा में डी.एड. कोर्स करवाएं। इस याचिका के संदर्भ में पिछले दिनों विभाग ने हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत डी.एड. कोर्स करवाने की बात कही है, जिसके बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया।
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उल्लेखनीय है कि 12वीं कक्षा में डी.एड. कोर्स करने के बाद विद्यार्थी स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों के लिए योग्य बन जाता है। उधर, इस संबंध में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पीके दास ने बताया कि डीएड कोर्स अब दो साल का ही होगा।
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