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छोटे करदाताओं को तगड़ा झटका, IT डिपार्टमेंट खोलेगा बंद हुए पुराने केस की फाइल

Tue, 31 Oct 2017 03:42 PM IST
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल Updated Tue, 31 Oct 2017 03:42 PM IST
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bad news for small tax payers as income tax department to reopen closed small cases

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही छोटे करदाताओं पर अपनी गाज गिराने जा रहा है, जिनके पुराने लंबित मामलों को बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिपार्टमेंट को दिए गए आदेश के बाद अब ऐसा होगा। 

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ये मामले खुलेंगे दुबारा डिपार्टमेंट अब उन मामलों को खोलेगा, जिनको कई साल पहले लीमिट से नीचे टैक्स डिमांड होने के कारण बंद कर दिया गया था। इसके लिए तर्क दिया गया था कि राशि छोटी होने के कारण इनको कोर्ट में नहीं ले जाएगा।
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डिपार्टमेंट ने फरवरी 2011 और दिसंबर 2015 टैक्स लीमिट फिक्सड की थी। चार लाख से लेकर के 10 लाख रुपये तक के बीच टैक्स डिमांड को फिक्स कर दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने किया सर्कुलर को खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) द्वारा जारी उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है, जिसमें छोटी राशि वाले लंबित केसों को बंद करने की बात कही गई थी। इस आदेश के बाद अब डिपार्टमेंट फिर से उन बंद हुए केसों को ट्रिब्यूनल के पास भेजेगा, जिनको खारिज कर दिया गया था। इससे टैक्सपेयर का कानूनी खर्चा काफी बढ़ जाएगा। 

इन नोटिफिकेशंस से टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपने विवादों को लेकर पिछली तारीख से राहत मिली थी, लेकिन अब उनके मामले दोबारा खुल सकते हैं। आशंका है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑर्डर को लागू करने के लिए कोर्ट में बड़ी संख्या में अपील दायर कर सकता है।

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