फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Order to keep status quo on Irda's decision on Sahara Life

सहारा लाइफ पर इरडा के फैसले पर यथास्थिति रखने का आदेश

Tue, 01 Aug 2017 02:14 AM IST
एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई। Updated Tue, 01 Aug 2017 02:14 AM IST
विज्ञापन
Order to keep status quo on Irda's decision on Sahara Life
Sahara life

प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल (सैट) ने सहारा ग्रुप के लाइफ इंश्योरेंस कारोबार को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में हस्तांतरित करने के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


ट्रिब्यूनल ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त तय कर दी जिसमें फैसला किया जाएगा कि इरडा के निर्देशों के खिलाफ सहारा लाइफ इंश्योरेंस की याचिका पर सुनवाई की जाए या नहीं।  इरडा ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से कहा था कि वह 31 जुलाई तक सहारा लाइफ की सभी संपत्तियों और देनदारियों का अधिग्रहण कर ले।
विज्ञापन


इस फैसले के खिलाफ सोमवार को सहारा लाइफ ने प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। यह ट्रिब्यूनल बीमा नियामक के नियमों के प्रतिकूल सेबी, इरडा और पीएफआरडीए जैसी वित्तीय नियाम संस्थाओं के आदेशों के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


सैट में जस्टिस सीकेजी नायर और जस्टिस जोग सिंह की पीठ ने सहारा मामले में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सहारा लाइफ इंश्योरेंस की ओर से मरकंद गांधी एंड कंपनी ने याचिका दायर की है। मामले पर यथास्थिति बनाए रखने के फैसले का मतलब है कि इरडा द्वारा दिए गए फैसलों को लागू करने पर अगले आदेश तक रोक लग गई है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed