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क्लेम सेटलमेंट की समय सीमा घटी, अब 10 दिन में निकाल सकेंगे PF का पैसा
amarujala.com- Presented by: हर्षित गौतम
Updated Wed, 17 May 2017 11:50 AM IST
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रिटायरमेंट फंड मैनेजर ईपीएफओ ने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा देते हुए पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा के निपटारे की समय सीमा को कम कर दिया है। इससे पहले ये समय सीमा 20 दिन थी जिसे 10 दिन किया गया है। जुलाई 2015 में इम्पलॉय प्रोविडेन्ट फन्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 4 करोड़ सब्सक्राइवर्स को सहूलियत देते हुए ईपीएफ सेटलमेंट की समयसीमा को 20 दिन कर दिया था।
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ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा 1 मई 2017 से शुरू की है। ऐसी योजना है कि उन सभी ईपीएफ खातों जो कि आधार नंबर से संबंध बैंक अकांउट से जुड़े हुए हैं उनमें ईपीएफ सेटलमेंट आवेदन मिलने के तीन घंटे तक किया जा सके।
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ईपीएफओ ने बयान जारी कर कहा कि दावों के निपटान की समय सीमा 10 दिन जबकि शिकायतों के सेटलमेंट की समय सीमा 15 दिन है। ये नई सहूलियतें हैं जो कि ईपीएफओ सिटिजन चार्टर 2017 में की गई हैं, जिसे मंगलवार को लेवर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय ने लांच किया। ईपीएफओ द्वारा उठाया गया ये कदम पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है और सेवा वितरण प्रणाली और शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक बेहतर बनाने के लिए है।
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