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आधार बगैर निकाली जा सकेगी पेंश्ान
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Tue, 28 Feb 2017 07:01 PM IST
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epfo
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अंशधारकों को आधार संख्या दिए बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जो सदस्य कोष की निकासी के लिए दावा फार्म भरते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले के आदेश में आधार को अनिवार्य किया गया था।'
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जिन अंशधारकों की सेवा 10 साल से कम है, वे 10सी फार्म के जरिए पेंशन खाते में जमा पूरी राशि की निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि, अधिकारी ने कहा कि जो सदस्य फार्म डी के जरिये अपनी पेंशन को नियत करने का दावा करते हैं, उन्हें आधार संख्या देने की आवश्यकता होगी।