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मद्रास HC का आदेश, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को मिले 15 लाख का मुआवजा
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल
Updated Sun, 29 Oct 2017 09:48 AM IST
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मद्रास हाईकोर्ट
सड़क दुर्घटनाओं के वक्त मिलने वाले पर्सनल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस में मिलने वाली राशि में जल्द ही इजाफा होने वाला है। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) को दिए गए आदेश के अनुसार, अब इसको 15 लाख रुपये किया जाएगा। इससे सड़क दुघर्टना में घायल या फिर मृतक के आश्रितों को कम से कम इतना अमाउंट मिलेगा।
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जस्टिस आर सुब्बैया और एडी जगदीश चंद्रा की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि जितनी राशि फिलहाल मिलती है वो काफी कम है।
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2002 में तय की गई थी एक लाख रुपये की राशि
इरडा ने 2002 में वाहन चालकों को मिलने वाले पर्सनल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस कवर में एक लाख रुपये की राशि तय की गई थी। उस समय इतनी राशि किसी भी घायल के इलाज के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अब 15 साल बाद इलाज कराने का खर्च काफी बढ़ गया है, जिससे इस राशि में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
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बढ़ जाएगा वाहनों का प्रीमियम
हाईकोर्ट ने इरडा से कहा है कि वो इसके लिए वाहनों के इन्श्योरेंस प्रीमियम में भी बढ़ोतरी कर सकती है, अगर इससे जुड़े सभी स्टेकहोल्डर राजी हो जाएं। इसको लागू करने के लिए इरडा को छह महीने का समय दिया गया है।