पाकिस्तान की अदालत में थट्टा जल आपूर्ति भ्रष्टाचार मामले को लेकर सुनवाई
पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी संस्था ने एक अदालत को बताया कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को किसी भी मामले में अभियोजन पक्ष के खिलाफ कानून के तहत छूट प्राप्त है। बता दें कि अदालत में थट्टा जल आपूर्ति भ्रष्टाचार मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने ने यह रिपोर्ट अदालत को सौंपी। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत यह छूट प्राप्त है।
जरदारी के वकील अरशद तबरीज ने अदालत को बताया कि इस छूट के संबंध में एक याचिका पहले ही दायर की गई थी और अब इस पर एनएबी को जवाब देना था। वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को राष्ट्रपति से छूट प्राप्त है, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके बाद कोर्ट ने मामले पर सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी।