पाकिस्तानी संसद के बाहर से इमरान खान समर्थक नेता गिरफ्तार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के शीर्ष नेताओं को इस्लामाबाद पुलिस ने सोमवार को नेशनल असेंबली सत्र के बाद संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। इनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नेता बैरिस्टर गोहर अली खान, शेर अफजल खान मारवात और वकील शोएब शाहीन शामिल हैं। मारवत की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए, जिन्हें कथित तौर पर सबसे पहले हिरासत में लिया गया था, पीटीआई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'पीएमएलएन सरकार को एक मौजूदा एमएनए के खिलाफ इस कदम पर पूरी तरह से शर्मिंदा होना चाहिए।' पार्टी ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और राजधानी पुलिस पर अवैध आदेशों को पूरा करने का आरोप लगाया। पार्टी ने इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) से इस कृत्य को रोकने का आह्वान किया।
मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा की जल्द तय होगी तारीख: मुख्य प्रवक्ता
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जल्द भारत का आधिकारिक दौरा करेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय की मुख्य प्रवक्ता हीना वलीद ने राष्ट्रपति की यात्रा की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यात्रा की तारीख अभी तय नहीं है। इसके लिए दोनों देशों के बीच बात चल रही है। मुइज्जू की यात्रा की घोषणा तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए निलंबित किए गए दो कनिष्ठ मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। चीन समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने नौ जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था। मुइज्जू ने भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद अपनी पहली भारत यात्रा को मालदीव और क्षेत्र के लिए सफलता बताया और कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से मालदीव के लोगों की समृद्धि बढ़ेगी। अगस्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव का दौरा किया था।
यूके की स्वास्थ्य कंपनी भारतीय नर्स को करेगी वेतन और बकाया भुगतान
गलत तरीके से भारतीय नर्स की बर्खास्तगी के मामले में यूके के ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने स्वास्थ्य सेवा कंपनी को भारतीय नर्स को बकाया भुगतान करने और हर महीने वेतन देने के लिए कहा है। किरण कुमार राठौड़ की लंदन स्थित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता क्लिनिका प्राइवेट हेल्थकेयर ने उनको बिना कारण बर्खास्त कर दिया था। मामले को लेकर यूके चैरिटी वर्क राइट्स सेंटर ने किरण राठौड़ की ओर से सेंट्रल लंदन एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में मामला उठाया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने क्लिनिका प्राइवेट हेल्थकेयर को किरण कुमारा को बर्खास्तगी की तारीख से बकाया राशि 16,900.97 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का भुगतान 28 दिन के भीतर और मामला समाप्त होने तक हर महीने वेतन 1703 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए।