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Pakistan: परवेज इलाही बने पंजाब के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने कर दिया इंकार तो राष्ट्रपति अल्वी ने दिलाई शपथ

Wed, 27 Jul 2022 03:36 AM IST
Amit Mandal वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद

सार

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल बाली उर रहमान को इलाही को शपथ दिलाने का आदेश दिया था। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने शपथ दिलाई।
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परवेज इलाही बने पंजाब के नए मुख्यमंत्री - फोटो : ANI
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विस्तार
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पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नए सीएम बने। उन्होंने 27 जुलाई को तड़के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए पीएम शाहबाज के बेटे हमजा शहबाज को पद से हटा दिया है। इसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

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पाकिस्तान की जियो न्यूज के हवाले से यह खबर आई है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के 10 वोटों को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया। पीएमएल-क्यू नेता चौधरी परवेज इलाही पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे।  

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थित परवेज इलाही ने पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ जिसमें पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर शामिल हैं। 
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कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल बाली उर रहमान को इलाही को शपथ दिलाने का आदेश दिया था। हालांकि, उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने शपथ दिलाई।

डिप्टी स्पीकर का फैसला अवैध घोषित 
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने पंजाब के सीएम चुनाव में डिप्टी स्पीकर दोस्त मुहम्मद मजारी के फैसले को अवैध घोषित किया और फैसला सुनाया कि परवेज इलाही प्रांत के नए सीएम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी-स्पीकर का फैसला अवैध है। डिप्टी स्पीकर के फैसले का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। 

बहुमत मत हासिल करने के बावजूद शुक्रवार को हुए चुनाव में हारने वाले परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के फैसले को चुनौती दी थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा को जीत दिलाई थी। मामले की सुनवाई करने वाली मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की तीन सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया कि परवेज इलाही पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री होंगे।

चुनाव के दौरान मजारी ने पार्टी अध्यक्ष चौधरी शुजात हुसैन द्वारा लिखे गए एक पत्र का हवाला देते हुए पीएमएल-क्यू के 10 सांसदों के वोटों की गिनती के खिलाफ फैसला किया था, जो इलाही के पक्ष में थे। इसमें उन्होंने इन्हें हमजा को वोट देने का निर्देश दिया था। अदालत ने पंजाब के राज्यपाल को मंगलवार रात 11:30 बजे से पहले परवेज इलाही को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का भी आदेश दिया। 

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