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Pakistan: अदालत ने दिया PTI पार्टी कार्यालय को फिर से खोलने का आदेश, एक दिन पहले ही मिली थी इमरान खान को जमानत

Tue, 04 Jun 2024 02:25 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद

सार

पार्टी ने इस कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस समन रिजवी ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया।
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यालय को बंद करने के लगभग दो सप्ताह बाद उसे फिर से खोलने  का आदेश दिया। राजधानी विकास प्रधिकरण (सीडीए) ने 24 मई को इस्लामाबाद में पीटीआई के कार्यालय में छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद कार्यालय को बंद कर दिया गया था, और यह आरोप लगाया गया कि कानूनों का उल्लंघन करते हुए इसका निर्माण किया गया था। 
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पार्टी ने इस कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस समन रिजवी ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सीडीए को पीटीआई कार्यालय को फिर से खोलने का आदेश दिया। पीटीआई संस्थापक इमरान खान को तीन हाई प्रोफाइल मामलों में जमानत मिलने के एक दिन यह घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व क्रिकेटर से नेता बने 71 वर्षीय इमरान खान फिछले साल अगस्त से ही जेल में बंद हैं। वह 200 में से कुछ मामलों में दोषी पाए गए थे।  
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