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Pakistan: इमरान के 'खेद' से नहीं चला काम, चलेगा अभियोग, चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में शहबाज-हमजा को राहत

Thu, 08 Sep 2022 10:02 PM IST
शिव शरण शुक्ला वर्ल्ड न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद

सार

महिला जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि उनका तात्पर्य महिला न्यायाधीश को धमकाना नहीं था और न ही वह ऐसा करने के बारे में सोच सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची तो उन्हें इसका खेद है।
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इमरान खान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानंमत्री इमरान खान ने एक महिला न्यायाधीश के खिलाफ अपने विवादास्पद बयान पर बुधवार को खेद जताया था हालांकि उन्होंने एक बार फिर बिना शर्त माफी नहीं मांगी थी। इस मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जवाब को असंतोषजनक बताया है। अब अदालत उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में अभियोग चलाने  का फैसला किया है। वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शरीफ को 2019 के भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी राहत मिली है।

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गुरुवार को न्यायमूर्ति आमेर फारूक ने गिल की पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इमरान खान के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। गुरुवार को वकीलों के जवाब और दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन कुछ देर बाद अदालत ने घोषणा कि दो सप्ताह के बाद इमान खान को अदालत की अवमानना के लिए औपचारिक रूप से दोषी ठहराया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोप तय किए जाएंगे और पूर्व प्रधानमंत्री को 22 सितंबर को आरोपित किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश मिनल्लाह ने सुनवाई के दौरान कहा कि कारण बताओ नोटिस का जवाब न्यायपालिका की अवमानना के संदर्भ में न्यायसंगत प्रतीत होता है लेकिन कोई पछतावा या खेद नहीं दिखाता है।
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पूर्व प्रधानमंत्री ने जताया था खेद
महिला जज के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि उनका तात्पर्य महिला न्यायाधीश को धमकाना नहीं था और न ही वह ऐसा करने के बारे में सोच सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची तो उन्हें इसका खेद है। पूर्व पीएम इमरान खान ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया था कि न्यायपालिका के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है और उनका मानना है कि अधीनस्थ/जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश न्याय देने में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।

क्या था मामला
इस माह की शुरुआत में एक रैली में खान ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किये गये अपने सहयोगी शहजाब गिल के साथ किये गये बर्ताव को लेकर पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग एवं राजनीतिक विरोधियों के विरूद्ध मामला दर्ज कराने की धमकी थी। साथ ही खान ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी पर भी आपत्ति जताई थी, जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के अनुरोध पर गिल को दो दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा था। खान ने जेबा चौधरी को लेकर कहा था कि उन्हें "खुद को तैयार रखना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।" इस भाषण के कुछ घंटे बाद ही खान पर अपनी रैली में पुलिस, न्यायपालिका और देश के अन्य संस्थानों को धमकाने के लिए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।


शहबाज शरीफ और बेटे हमजा को चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में राहत 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शरीफ को 2019 के भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने फरवरी 2019 में अदालत ने दोनों  के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एनएबी ने आरोप लगाया था कि जब शहबाज पंजाब सूबे के सीएम थे तब उन्होंने अपने पद और अधिकारों का गलत प्रयोग करते हुए रमजान चीनी मिल को लाभ पहुंचाने के संबंध में आदेश दिए थे। गौरतलब है कि रमजान चीनी मिल पर शहबाज के बेटों का स्वामित्व है। इस मामले में अदालत ने आगे की कार्यवाही रोक दी और देश के जवाबदेही कानूनों में बदलाव के बाद इसे एनएबी को वापस भेज दिया।

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