पाकिस्तान पंजाब की राजधानी लाहौर के 50 से अधिक मुफ्तियों ने फतवा दिया है कि किन्नरों का निकाह इस्लामी कानून के मुताबिक वैध है। यह फतवा संगठन इत्तेहाद-ए-उम्मत पाकिस्तान की अपील पर जारी किया गया है।
संगठन के प्रमुख जिया उल हक नक्शबंदी के मुताबिक 50 से अधिक मुफ्तियों ने फतवा दिया है कि 'ऐसे किन्नर जिनमें शारीरिक रूप से पुरुषों के अंग हैं, उनका ऐसे खोजे से निकाह जायज है जिसमें स्त्री के अंग मौजूद हों।'
फतवे के मुताबिक स्पष्ट अंग वाले किन्नर आम आदमी और औरत भी शादी कर सकते हैं। मुफ्तियों ने यह स्पष्ट किया है कि जिन किन्नरों में पुरुष और महिला दोनों के अंग हैं, उनका निकाह जायज नहीं है।
मुफ्तियों ने फतवे के माध्यम से सरकार से अपील की है कि किन्नरों के अधिकार का पूरा ध्यान रखा जाए क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है।