पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित
पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के अनुसार पाकिस्तान के पास जासूसी के आरोपी कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराए जाने के पर्याप्त सबूत हैं। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार जाधव की फांसी की सजा पर बासित ने कहा कि जाधव को ये सजा निष्पक्ष सुनवाई के बाद दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास जाधव के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और हमने इसे भारत सरकार के साथ साझा किया है।
ये भी पढ़ें- कुलभूषण मामले में किसी भी तरह की दखल देने से बचेगा संयुक्त राष्ट्र
बासित ने यह भी कहा कि कुलभूषण जाधव को दया की अपील करने का भी अधिकार दिया जाएगा।
जाधव को दी जाने वाली सजा में पारदर्शिता के सवाल पर बासित ने कहा कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया हमारे कानूनों के अनुसार हुई है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत उसपर मुकदमा चलाया गया है। बासित ने कहा कि जाधव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक सेवा अधिकारी है इसलिए उसे सामान्य अदालत की जगह सैन्य अदालत में पेश किया गया।
जर्मन राजदूत के बयान पर कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया है, बासित ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत और निराधार जानकारी है। जाधव को बलूचिस्तान से पकड़ा गया है।
ये भी पढ़ें- भारत ने दिन-रात ऑपरेशन चलाकर बचाई 2 पाकिस्तानी कमांडो की जान
जाधव के रॉ एजेंट होने के कबूलनामे वाले वीडियो पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास उनके खिलाफ और भी सबूत हैं। उन्होंने कहा कि कमांडर जाधव 2003 में पाकिस्तान आए थे तो उनके पास भारत का वास्तविक पास्टपोर्ट था लेकिन उसमें नाम नकली था।
पासपोर्ट में उनका नाम मुबारक हुसैन पटेल लिखा था। आखिर भारतीय मूल का नागरिक नकली नाम के साथ यात्रा क्यों कर रहा था। इसके अलावा उन पर आरोप ही ऐसे थे कि सिविल कोर्ट में उनपर मुकदमा चलाया ही नहीं जा सकता था।