इलाही की याचिका पर उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की। लाहौर उच्च न्यायालय और चुनाव न्यायाधिकरण ने उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था। जिसे उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इलाही और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अन्य नेताओं उमर असलम, ताहिर सादिक, सनम जावेद और शौकत बसरा को आगामी संसदीय चुनाव लड़ने की अनुमति दी।
चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मुश्किलों में घिरे हुए हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने उनकी पीटीआई पार्टी को क्रिकेट बैट चुनाव चिह्न आवंटित करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा, इमरान सहित कई पार्टी नेताओं का नामांकन पत्र भी कई आधारों पर खारिज कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद इलाही के नामांकन पत्र को खारिज करने वाले फैसले को अमान्य घोषित किया। अदालत ने उन्हें अपने गृह प्रांत पंजाब में एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति दी। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को इलाही को चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्देश दिया। अदालत ने आयोग को इस चुनाव चिह्न को मतपत्रों में भी शामिल करने को कहा।
परवेज इलाही दो बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने आम चुनाव के लिए भी उम्मीदवारी पेश की थी। लेकिन, चुनाव अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया था। फिर उन्होंने चुनाव न्यायाधिकरण में इसे चुनौती दी तो उसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय का रुख किया था। उसने भी याचिका खारिज दी। जिसके बाद उन्हें शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।