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Pakistan: पाकिस्तान में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू, मिलिट्री कानून के तहत होगी कड़ी कार्रवाई

Sun, 21 May 2023 02:53 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लाहौर

सार

आरोपियों के खिलाफ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास से लेकर सजा ए मौत तक की सजा का प्रावधान है। 
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पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पाकिस्तान सेना के चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि बीते दिनों हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। जनरल मुनीर ने कहा कि हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ मिलिट्री कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बीती 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जगह जगह उनके समर्थक उग्र हो गए थे और हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 

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आजीवन कारावास की हो सकती है सजा
पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर शनिवार को लाहौर पहुंचे थे। इस दौरान जनरल आसिम मुनीर ने सेना के अधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंसा की साजिश रचने वाले और इसे अंजाम देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आरोपियों के खिलाफ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास से लेकर सजा ए मौत तक की सजा का प्रावधान है। 

इमरान की गिरफ्तारी पर भड़की थी हिंसा
बता दें कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद गुस्साए लोगों ने पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी स्थित मुख्यालय, लाहौर में कॉर्प्स कमांडर के घर और फैसलाबाद में आईएसआई की इमारत पर हमला किया था। हिंसा में जगह जगह आगजनी और फायरिंग हुई। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और सेना ने इसे देश के इतिहास में काला दिन करार दिया था। जनरल मुनीर ने बाद में लाहौर में हिंसाग्रस्त जगहों का दौरा भी किया। 
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पाकिस्तानी सैन्य चीफ ने कहा कि देश की जनता, सुरक्षा बलों की ताकत है और सेना और जनता के बीच किसी भी तरह के मतभेद पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों और प्रोपेगैंडा के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है लेकिन ऐसी किसी भी कोशिश को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। 

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