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नीदरलैंड : अदालत ने कहा- ड्राइवर भी उबर के कर्मचारी, सुविधाओं के हैं हकदार

Tue, 14 Sep 2021 07:11 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, एम्स्टर्डम

सार

जिला अदालत ने फेडरेशन ऑफ डच ट्रेड यूनियन की उस मांग को सही ठहराया है जिसमें कहा गया है कि उबर टैक्सी के ड्राइवरों को उसी तरह से वेतन और सुविधाएं दी जाएं, जैसे किसी अन्य क्षेत्र के कर्मचारी को मिलती हैं। हालांकि इस पर उबर ने कहा है कि अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगी।
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court सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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डच की अदालत ने सोमवार को कहा, उबर ड्राइवर कर्मचारी हैं, ठेकेदार नहीं है। वे कर्मचारी को मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं के पात्र हैं। वहीं उबर ने कहा है कि अदालत के फैसले के खिलाफ अपील होगी।

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उबर के लिए काम करने वाले ड्राइवरों के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है। जिला अदालत ने फेडरेशन ऑफ डच ट्रेड यूनियन की उस मांग को सही ठहराया है जिसमें कहा गया है कि उबर टैक्सी के ड्राइवरों को उसी तरह से वेतन और सुविधाएं दी जाएं, जैसे किसी अन्य क्षेत्र के कर्मचारी को मिलती हैं।

वहीं उबर ने कहा है कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेगी। कंपनी ने कहा कि हम अदालत के इस फैसले से निराश हैं। उबर के उत्तरी यूरोप के जीएम मॉरित्स स्कनफेल्ड का कहना है कि ड्राइवर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वे खुद तय करना चाहते हैं कि कब और कहां काम करना है। 

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