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Hunter Biden: बाइडन के बेटे पर संघीय कर और हथियार संबंधी अपराधों का आरोप; कुछ मामलों में गुनाह कबूल करेंगे

Tue, 20 Jun 2023 08:42 PM IST
शक्तिराज सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन

सार

हंटर बाइडन ने कर और हथियारों से संबंधित आरोपों को लेकर समझौता कर लिया है। वे कुछ अपराधों को लेकर गुनाह कबूल भी करेंगे।
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राष्ट्रपति जो बाइडन, बेटा हंटर बाइडन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अमेरिका में न्याय विभाग ने राष्ट्रपति जो बाइडन के बेटे हंटर पर संघीय कर और हथियार संबंधी अपराधों का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, न्याय विभाग ने बताया कि हंटर बाइडन ने कर से छूट पाने और हथियारों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए सौदा किया था। हालांकि, अब हंटर कुछ अपराधों को लेकर गुनाह कबूल करने को तैयार हो गए हैं।

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अदालत में आरोप पत्र दायर
जानकारी के मुताबिक, न्याय विभाग ने अमेरिका के डेलावेयर की एक जिला अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। इसमें हंटर बाइडन पर संघीय कर का भुगतान न करने और गैरकानूनी रूप से हथियार रखने का आरोप लगाया गया है। 

इन अपराधों को करेंगे स्वीकार
बड़ी बात यह भी सामने आई है कि हंटरा ने न्याय विभाग के साथ एक समझौता भी कर लिया है। अब तक जो बात सामने आई है उसकी माने तो हंटर बाइडन कर अपराधों के लिए गुनाह कबूलेंगे। इसके अलावा वे मादक पदार्थो के सेवन करने के दौरान अवैध रूप से हथियार रखन के आरोप को भी स्वीकार करेंगे।
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2015 में नशे की लत की बात मानी थी
बताया जा रहा है कि यह समझौता बाइडन के दूसरे बेटे के खिलाफ न्याय विभाग की ओर से लंबे समय से की जा रही जांच पर ब्रेक लगा देगा। हंटर ने 2015 में अपने भाई ब्यू बाइडन की मौत के बाद नशे की लत की बात स्वीकार की थी।
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इतनी सजा का प्रावधान
न्याय विभाग के बयान में कहा गया कि कानून के मुताबिक हंटर को प्रत्येक कर मामले में एक साल की जेल और हथियार से जुड़े आरोप में 10 साल की जेल की अधिकतम सजा का सामना करना पड़ सकता है। प्रस्तावित समझौते को न्यायाधीश की मंजूरी मिलनी जरूरी है। इसके बाद ही सजा पर फैसला हो सकेगा।

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