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Germany: जर्मनी में खुलेगा गांजे का ठेका! युवाओं के लिए योजना ला रही सरकार, नशा करना होगा वैध

Fri, 28 Oct 2022 10:38 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बर्लिन

सार

जर्मनी के नए कानून के तहत वयस्कों को 30 ग्राम तक गांजा रखने की अनुमति होगी। लाइसेंस प्राप्त दुकानों और फार्मेसियों पर वयस्कों को सीमित मात्रा में गांजा बेचने की अनुमति होगी। 
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जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज - फोटो : social media
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विस्तार
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जर्मनी की सरकार वयस्कों के लिए मनोजरंक गांजे को वैध करने की योजना बना रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक निश्चित मात्रा में गांजा रखना यहां कानूनी रूप से वैध होगा। हालांकि, इस नए कानून के कई विवरणों पर काम किया जाना बाकी है। 

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सीएनएन के मुताबिक, जर्मन सरकार वयस्कों के लिए मनोरंजक भांग की एक निश्चित मात्रा को वैध बनाने के लिए सहमत हो गई है। हालांकि, इस कानून के पेश होने से पहले जर्मन सरकार को यूरोपीय संघ के कानून के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। अगर ऐसा होता है तो यूरोपीय देशों में जर्मनी ऐसा करने वाला पहला देश हो जाएगा। 

चांसलर की कैबिनेट से मिली सहमति 
चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की कैबिनेट ने गांजे की निश्चित मात्रा को वैध करने के अनुमोदन को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लॉटरबैक ने वयस्कों के बीच गांजे के नियंत्रित वितरण और मनोरंजक उपयोग की अनुमति देने की योजना की घोषणा की।
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30 ग्राम तक होगी वैध 
सीएनएन के मुताबिक, नए प्रस्ताव के तहत वयस्कों को 30 ग्राम तक गांजा रखने की अनुमति होगी। प्रस्तावित कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त दुकानों और फार्मेसियों पर वयस्कों को सीमित मात्रा में गांजा बेचने की अनुमति होगी। 

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