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Columbia University: अदालत से ट्रंप को झटका; जज ने कहा- फलस्तीन समर्थक खलील को रिहा करें, अपील का दिया समय

Thu, 12 Jun 2025 08:13 AM IST
दीपक कुमार शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क

सार

एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन को कोलंबिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र महमूद खलील को रिहा करने का निर्देश दिया है। खलील को फलस्तीनियों के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों में भाग लेने के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, जज ने सरकार को अपील दायर करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया है। 
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डोनाल्ड ट्रंप और गिरफ्तार छात्र महमूद खलील (फाइल) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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संघीय अदालत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को झटका लगा है। एक संघीय जज ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी और कोलंबिया के पूर्व छात्र महमूद खलील को रिहा करे। हालांकि, जज ने सरकार को अपील दायर करने के लिए शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) तक का समय दिया है।

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गौरतलब है कि महमूद खलील फलस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इस मामले में न्यू जर्सी में अमेरिकी जिला जज माइकल फायरबियार्ज ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) को फैसला सुनाया। इस दौरान जज ने सरकार को उसे रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि, खलील को अभी कम से कम शुक्रवार तक जेल में रहना होगा ताकि सरकार के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का समय मिल सके।

पत्नी को खलील के जल्द घर लौटने की उम्मीद
खलील के वकील रामजी कासेम ने कहा कि अदालत का फैसला महमूद के अधिकारों को मान्यता देता है, लेकिन जब तक वह अपने परिवार के पास घर नहीं लौट जाते, तब तक हमें राहत नहीं मिलेगी। वहीं, खलील की पत्नी और अमेरिकी नागरिग डॉ. नूर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि खलील जल्द रिहा हो जाएं, ताकि वे अपने बेटे दीन के साथ न्यूयॉर्क में अपना पहला फादर्स-डे मना सकें। उनका बेटा तब पैदा हुआ, जब खलील लुइसियाना के जेना में संघीय हिरासत केंद्र में बंद थे। 
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फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगा होमलैंड सुरक्षा विभाग
दूसरी तरफ, होमलैंड सुरक्षा विभाग ने जज के फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी शुरू कर दी है। एजेंसी की प्रवक्ता ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने कहा कि आज का फैसला अनुच्छेद II के तहत राष्ट्रपति की सांविधानिक रूप से निहित शक्तियों को कमजोर करता है। उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय इस मामले में हमें दोषमुक्त करेगा।'

8 मार्च को हुई थी महमूद खलील की गिरफ्तारी
8 मार्च को खलील को संघीय आव्रजन एजेंटों ने उनके विश्वविद्यालय के अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उन छात्रों पर कार्रवाई की शुरुआत थी जो गाजा युद्ध के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद खलील को लुइसियाना की जेल में भेज दिया गया। इसके बाद, खलील के वकीलों ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने महमूद की हिरासत को अदालत में चुनौती दी। 

सरकार ने खलील का ग्रीन कार्ड रद्द किया
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि वे खलील को निर्वासित कर सकते हैं, क्योंकि खलील ने अपने आव्रजन आवेदन में जरूरी जानकारी नहीं दी। इसलिए उनका ग्रीन कार्ड रद्द कर दिया गया है। हालांकि, जज ने पहले फैसला सुनाया था कि इन आधारों पर खलील को अमेरिका से निष्कासित करना संभवत: असांविधानिक है। 
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हिरासत से खलील के अधिकारों को हुई अपूरणीय क्षति: जज
बुधवार को अपने नए फैसले में, जज माइकल ने कहा कि खलील की निरंतर हिरासत से करियर, परिवार और उसके मुक्त भाषण अधिकारों को अपूरणीय क्षति हुई है। जज ने पिछले सप्ताह खलील के अदालत में दिए बयान का हवाला दिया कि उनके ग्रीन कार्ड को रद्द करने से उनके कैरियर की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने उनकी नीति सलाहकार के रूप में नौकरी की पेशकश को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि इस निर्णय ने खलील को सांविधानिक रूप से संरक्षित विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने से रोक दिया। हालांकि, न्यायाधीश ने शुक्रवार सुबह 9.30 बजे तक सरकार को अपील करने का समय दिया है। 

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