ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय मूल के 22 वर्षीय छात्र साहिल भवनानी को चार माह कैद और दो साल के लिए विश्वविद्यालय से निलंबन की सजा सुनाई है। उसे पांच साल के प्रतिबंध का भी आदेश दिया गया है। विश्वविद्यालय से उसके निष्कासन के बाद उसे हांगकांग जाना है।
ब्रिटेन की एक अदालत ने एक छात्रा का पीछा करने और उसे धमकाने का दोषी पाए जाने पर भारतीय मूल के 22 वर्षीय छात्र साहिल भवनानी को चार माह कैद और दो साल के लिए विश्वविद्यालय से निलंबन की सजा सुनाई है। उसे पांच साल के प्रतिबंध का भी आदेश दिया गया है। विश्वविद्यालय से उसके निष्कासन के बाद उसे हांगकांग जाना है।
विज्ञापन
ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स विश्वविद्यालय में एक छात्रा को धमकाने वाले साहिल भवनानी के मामले में जज निगेल डेली ने ऑक्सफोर्ड क्राउन कोर्ट को यह सूचित करने के बाद फैसला सुनाया कि भारतवंशी छात्र शनिवार को अपने पिता के साथ हांगकांग लौटेगा। भवनानी इंजीनियरिंग का छात्र है और उसे यह सजा पहले ही सुनाई जानी थी। लेकिन मामले को जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।