जॉनसन एंड जॉनसन पर 374 करोड़ रूपए का जुर्माना
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अमेरिकी ज्यूरी ने जॉनसन एंड जॉनसन को झटका देते हुए एक महिला को 374 करोड़ रूपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। महिला ने दावा किया था कि कंपनी का टेल्क पॉउडर प्रयोग करने पर उसे अंडाशय का कैंसर हो गया था।
जॉनसन एंड जॉनसन को दूसरी बार कोर्ट से झटका मिला है। कंपनी के खिलाफ 1200 लोग केस दायर किया है। लोगों ने आरोप लगाया है कि कंपनी का टेल्क पॉउडर प्रयोग करने से लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ रहा है।
तीन सप्ताह तक मिससौरी स्टेट कोर्ट में चले ट्रायल के बाद ग्लोरिया राइटसउंड को इस मामले में जीत हासिल हुई। उनको क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख डॉलर और अन्य नुकसान के लिए 50 मिलियन का भुगतान करने का आदेश कंपनी को दिया गया है।
जॉनसन एंड जॉनसन के प्रवक्ता कैरॉल गुडरिच ने कहा कि हमारी कंपनी पिछले 30 सालों से अच्छे रिसर्च के बाद और साथ ही बाजार में कॉस्मेटिक टेल्क लांच करती है। इसमें ग्राहकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। कंपनी इस मामले में आगे भी अपील करेगी और अपने उत्पादों का बचाव करेगी।