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श्रीनगर: तंबाकू उत्पादों के नियमों और मिठाइयों की एक्सपायरी डेट पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापारियों को किया जागरूक

श्रीनगर। तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को एक निजी होटल में व्यापारियों के साथ बैठक की। निजी होटल में आयोजित बैठक में सहायकआयुक्त खाद्य सुरक्षा पीसी जोशी ने तंबाकू उत्पादों से जुड़े नियमों और मिठाइयों की गुणवत्ता व एक्सपायरी डेट को लेकर व्यापारियों को जानकारी दी।बैठक में तंबाकू उत्पादों को लेकर व्यापारियों के बीच बनी असमंजस की स्थिति को स्पष्ट किया गया। सहायक आयुक्त ने बताया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद खाद्य पदार्थों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनके संबंध में लागू नियमों के उल्लंघन पर संबंधित विभाग की ओर से कार्रवाई और चालान किया जा सकता है। उन्होंने व्यापारियों को विभिन्न परिस्थितियों में होने वाली कार्रवाई के प्रावधानों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की अपील की।वहीं, मिठाई कारोबारियों के साथ हुई बैठक में दूध, छेना और बेसन से तैयार मिठाइयों की गुणवत्ता और निर्धारित उपयोग अवधि पर चर्चा की गई। व्यापारियों को निर्देश दिए गए कि मिठाइयों की बिक्री करते समय उनकी एक्सपायरी डेट और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए मिठाइयों के निर्माण, भंडारण और बिक्री में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने पर जोर दिया गया।

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