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क्या है संविधान का अनुच्छेद 142, मिली इंद्राणी और आजम को जमानत

वीडियो डेस्क अमर उजाला.कॉम Updated Fri, 20 May 2022 03:11 PM IST

चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को संविधान के एक अनुच्छेद के कारण जमानत पर रिहा किया गया. इसी तरह गुरुवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और रामपुर से सपा विधायक आजम खान को भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है

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