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फिर से मुन्नाभाई हो गए मध्यप्रदेश के 634 एमबीबीएस

वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Mon, 13 Feb 2017 05:46 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के 634 एमबीबीएस छात्रों का दाखिला रद्द कर दिया है। ये आदेश साल 2008 से 2012 बैच के छात्रों पर लागू किया गया है। आरोप है कि इन छात्रों ने गलत तरीके से एमबीबीएस में दाखिला लिया था। बता दें कि मेडिकल छात्रों का दाखिला मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के जरिए हुए था। व्यापम घोटाले में भी ये बात सामने आई थी कि छात्र बिना परीक्षा दिए मेडिकल-इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा पास कर जाते थे।
 

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