सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के 634 एमबीबीएस छात्रों का दाखिला रद्द कर दिया है। ये आदेश साल 2008 से 2012 बैच के छात्रों पर लागू किया गया है। आरोप है कि इन छात्रों ने गलत तरीके से एमबीबीएस में दाखिला लिया था। बता दें कि मेडिकल छात्रों का दाखिला मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के जरिए हुए था। व्यापम घोटाले में भी ये बात सामने आई थी कि छात्र बिना परीक्षा दिए मेडिकल-इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा पास कर जाते थे।