सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री से जुड़ी IPC की धारा 497 के उस हिस्से को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है, जिसमें सजा का प्रावधान किया गया है। सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इसे मनमाना, एकपक्षीय और महिलाओं के खिलाफ करार दिया है।