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Supreme Court on Allahabad High Court: 'ब्रेस्ट छूना अपराध नहीं' SC ने लगाया फैसले पर रोक

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Updated Wed, 26 Mar 2025 02:49 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें HC ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टु रेप नहीं है।

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