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सहारा को सुप्रीम कोर्ट का झटका, जब्त होगी लग्जरी टाउनशिप एंबी वैली

वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली Updated Tue, 07 Feb 2017 01:46 AM IST

सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए समूह की पुणे स्थित एंबी वैली को जब्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश एके सीकरी की पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने 20 फरवरी तक सहारा से उन सभी संपत्तियों की सूची मांगी है जो विवादित नहीं है। जिससे इन संपत्तियों की नीलामी के जरिए सहारा से उसका बकाया वसूला जा सके। कोर्ट के मुताबिक सहारा को उनके बकाया 14,779 करोड़ रुपये चुकाने के लिए यह निर्णय जरुरी था। एंबी वैली सहारा समूह की महाराष्ट्र में बसाई गई एक टाउनशिप है। जिसकी कीमत लगभग 39 हजार करोड़ रुपये है।
 

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