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'फ्लैग कोड' में बदलाव, 7 नियमों का रखें ध्यान

Mon, 25 Jul 2022 08:10 PM IST
विभा पांडेय वीडियो डेस्क,अमर उजाला.कॉम

नए नियमों के तहत अब हाथ से बुने और मशीन से तैयार हुए झंडे को फहराया जा सकता है. पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही इंडा फहराने की परमिशन थी, लेकिन अब रात में भी झंडा फहराया जा सकेगा. नए नियमों के मुताबिक, अब झंडा फहराने के लिए समय की पाबंदी नहीं है. केंद्रीय गृह के सचिव अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर नए फ्लैग कोड की जानकारी दी है.
 

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