जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने जारी बयान में कहा है कि 1 अप्रैल 2026 को जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष हो चुकी है या हो जाएगी, वे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिनका नाम मतदाता सूची में छूट गया है, वे भी अपने दावे एवं आपत्तियां संबंधित खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में 28 मार्च 2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल तक पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दावों एवं आपत्तियों पर निर्णय लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह 10 अप्रैल तक अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त) के समक्ष अपील कर सकता है, जिन पर निर्णय 17 अप्रैल तक लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिला की जिन ग्राम पंचायतों में इस वर्ष सामान्य चुनाव प्रस्तावित है, उसके लिए अनुपूरक मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।