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Kangra News: दुकानदारों पर व्यवसाय कर लगाएगी नगरोटा बगवां नगर परिषद

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कुत्ता पालने के लिए करवाना होगा पंजीकरण
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होर्डिंग और कैनोपी लगाने के लिए देनी होगी निर्धारित फीस
संवाद न्यूज एजेंसी
नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। नगर परिषद नगरोटा बगवां अपने क्षेत्र की दुकानों, खोखों, होटलों, ढाबों और रेहड़ी-फड़ी वालों पर व्यवसाय कर लगाएगी। नप ईओ कंचन बाला ने बताया कि इसके अलावा नप क्षेत्र के तहत कैनोपी अथवा होर्डिंग आदि लगाने की फीस भी लेगी, जबकि नप के तहत संबंधित बाशिंदों को पालतू कुत्तों का पंजीकरण भी करवाना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्तियों को अपने पालतू कुत्तों के लिए नप की ओर से निर्धारित पंजीकरण फीस जमा करवाना अनिवार्य होगा। नप के ईओ ने बताया कि व्यवसाय कर के लिए विभिन्न दरें निर्धारित की गई हैं, यदि किसी व्यक्ति ने इसका अवलोकन करना है तो वह 15 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर नप कार्यालय में कर सकता है।
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उन्होंने बताया कि नगर के क्षेत्र के तहत कैनोपी अथवा होर्डिंग लगाने के लिए नप से पूर्व स्वीकृति और निर्धारित फीस जमा करवाने के उपरांत ही स्थापित कर सकेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई संबंधित व्यक्ति उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर नप जुर्माना लगाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वह 15 दिन के भीतर दे सकता है, उसके उपरांत कोई भी आपत्ति या सुझाव मान्य नहीं होगा।
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