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फतेहाबाद के रतिया में बाल विवाह रोकने के लिए निर्देश

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बुधवार को शहर थाना में गुरुद्वारों के ग्रंथी, गुरुद्वारा कमेटी सदस्य मैरिज पैलेस, होटल और धर्मशाला संचालकों व क्षेत्र के ब्राह्मणों सहित अन्य गणमान्य लोगों की एक बैठक लेकर बाल विवाह रोकने में सहयोग करने की अपील की। वहीं, बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में नाबालिग लड़के या लड़की की शादी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने सभी को आदेश दिया कि शादी समारोह के लिए किसी भी प्रकार की बुकिंग तभी स्वीकार करें जब लड़की-लड़के के पूरे कागजात विशेष रूप से उम्र संबंधी दस्तावेज पूरी तरह से जांचे और सत्यापित कर लिए जाएं। रेखा अग्रवाल ने उपस्थित को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि शादी की रस्म केवल तभी करवाई जाएं जब दोनों पक्षों के प्रमाणित दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य वैध आयु प्रमाण पूरी तरह स्पष्ट हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही पर पर कार्रवाई की जाएगी।

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