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मानहानि मामले में कोर्ट सख्त, प्रतिवादियों को अंतरिम आदेश मानने के निर्देश

द्वारका कोर्ट ने एंटरप्रेन्योर अंकीति बोस की ओर से दायर मानहानि मामले में प्रतिवादियों को अदालत के पहले जारी अंतरिम रोक आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि रोक आदेश का उल्लंघन हुआ है। जिला न्यायाधीश हरजोत सिंह भल्ला ने आदेश में प्रतिवादी नितिन नरेश और अन्य को अदालत के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और इसके अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी, जिसमें लंबित अर्जियों पर विचार किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अदालत के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करता है, उसकी दलील तब तक नहीं सुनी जा सकती, जब तक वह आदेश का पालन नहीं कर देता। अदालत ने यह भी कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के तहत प्रतिवादियों की अर्जी पर सुनवाई भी अंतरिम आदेश का पालन होने के बाद ही की जाएगी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से आदेश के पालन के बाद उसकी अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया। इस पर अदालत ने कहा कि कोई भी पक्ष अदालत पर शर्तें नहीं लगा सकता। बाद में प्रतिवादी के वकील ने आश्वासन दिया कि अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा और आवश्यक हलफनामा दाखिल किया जाएगा।

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