फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

राउज एवेन्यू कोर्ट: बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की कैद, 25 लाख जुर्माना

Rahul Kumar Tiwari Updated Sat, 04 Jul 2026 08:17 PM IST

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 2018 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल की साधारण कैद और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग II) के तहत 4 साल की सजा और आर्म्स एक्ट के तहत 2 महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि विधायक पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा दें। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि त्योहार या खुशी के मौके पर की गई फायरिंग एक गंभीर लापरवाही है, जिससे अक्सर जानलेवा हादसे होते हैं। सुनवाई के दौरान आरोपी विधायक ने परिवीक्षा पर रिहाई की मांग की थी और कहा था कि उनकी किसी की हत्या करने की मंशा नहीं थी। हालांकि, अदालत ने सबूतों के आधार पर माना कि राजू कुमार सिंह ने ही वह गोली चलाई थी, जिससे महिला की मौत हुई। कोर्ट ने कहा कि कई गवाहों ने भी उनकी पहचान की थी। मामला 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की रात फतेहपुर बेरी के एक फार्महाउस में हुई न्यू ईयर पार्टी का है, जहां कथित रूप से खुशी में की गई फायरिंग के दौरान एक महिला अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। 56 वर्षीय राजू कुमार सिंह बिहार के साहेबगंज से भाजपा के छह बार विधायक रह चुके हैं। नववर्ष पार्टी (31 दिसंबर 2018-1 जनवरी 2019) के दौरान हुई घटना में उन्होंने आईपीसी की धारा 304 भाग-दो (हत्या की मंशा के बिना जानबूझकर की गई मानव हत्या) और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने परिवीक्षा पर रिहा करने की अपील की थी। राजू ने कहा था कि उनकी कोई हत्या करने की मंशा नहीं थी और उनके सार्वजनिक जीवन का रिकॉर्ड साफ है।

Latest

विज्ञापन

Recommended

विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें