जांजगीर-चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में सरकारी योजना का फर्जी लाभ लेने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच के बाद आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध कायम कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया ने 2 मार्च को पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा जिला कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बिर्रा निवासी सुमन बाई पटेल के नाम पर फर्जी पंजीयन कर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का अनुचित लाभ लिया गया है।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अतिरिक्त कलेक्टर के नेतृत्व में हुई जांच तथा संबंधित दस्तावेजों, मृत्यु पंजी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व मितानिन के बयान के आधार पर मामले को संदिग्ध पाया गया। जांच में सामने आया कि सुमन बाई की मौत 2 जून 2025 को होना दर्ज है, जिसके बाद योजना के तहत लाभ लेने की प्रक्रिया संदिग्ध परिस्थितियों में की गई।
प्रथम दृष्टया मामले में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने मृतका के पति अशोक पटेल तथा ग्राम पंचायत बिर्रा के सचिव रोहित पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) व 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और जांच के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आने पर उनके नाम भी जोड़े जा सकते हैं।