गौरेला पेंड्रा मरवाही के गौरेला थाना क्षेत्र में 21 अप्रैल 2025 को गौरेला के ज्योतिपुर निवासी लाली मसीह और अंशु मसीह ने बत्तीसमा की पार्टी में जा रहे एक नाबालिग लड़के को बीच रास्ते से जबरन अपनी मोटरसाइकिल में बैठा लिया। इसके बाद उसे सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। आरोपियों ने पूरी घटना का अपने मोबाइल में वीडियो भी बना लिया और नाबालिग को धमकाते हुए कहा कि 'तू बहुत उड़ता है, अब तेरा वीडियो हमारे पास है, देखते हैं अब तू क्या करेगा।'
इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग के साथ मारपीट भी की। घटना के बाद पीड़ित नाबालिग ने आपबीती अपने परिजनों को बताई और परिजनों के साथ गौरेला थाने पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
मामले में थाना गौरेला में 22 अप्रैल 2025 को जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के बाद विशेष सत्र जिला न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने दोनों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष साधारण कारावास और एक वर्ष सश्रम कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई है।