नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के करीब एक साल पुराने मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को दस साल कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
17 दिसंबर 2018 को पुरोला क्षेत्र के एक गांव का युवक अंकित नाथ एक गांव की 13 वर्षीय बालिका को बहला फुसला कर भगा ले गया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी तभी से नई टिहरी जेल में बंद है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य पेश किए। दोष सिद्ध होने पर बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त अंकित नाथ को दस साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश दिए।