25 हजार का जुर्माना नहीं देने पर भुगतनी पड़ेगी एक माह अतिरिक्त सजा
विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
उत्तरकाशी। विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने एक 69 वर्षीय बुजुर्ग को मासूम से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की भरपाई नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विशेष लोक अभियोजक पूनम सिंह ने बताया कि गत वर्ष जून में मोरी थाने के तहत एक गांव में 69 वर्षीय बुजुर्ग एक मासूम को बहला फुसलाकर खेतों में ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी जब पीड़िता की मां को पता चली तो उसने घटना के तीन दिन बाद मोरी थाने में तहरीर दी। उसके बाद पुलिस ने मासूम का मेडिकल करवाकर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने इसके बाद गत वर्ष अगस्त में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष सत्र न्यायालय में 10 गवाह और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। पूनम सिंह ने बताया कि गवाहों और रिपोर्ट के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने आरोपी बुजुर्ग को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।