उत्तरकाशी। राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी दी गई। रावत ने कहा कि लोक प्राधिकार कार्यालय में धारित सूचना को प्राप्त करना सूचना का अधिकार है।
जिला सभागार में कार्यशाला के अंतिम दिन राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सूचना जितनी जल्दी हो सके देनी चाहिए। जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित सूचनाएं 48 घंटे के अंदर दी जानी है, जो विधिक के तहत आता हो। उन्होंने कहा कि 11 सूचनाएं ऐसी हैं, जिन्हें राष्ट्र एवं जनहित में नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि शुल्क मांगे जाने से लेकर शुल्क प्राप्त होने तक समय की गणना नहीं की जाएगी। 30 दिन के भीतर ही सूचना आवेदक को उपलब्ध कराई जानी है। बीपीएल श्रेणी के अनुरोधकर्ताओं को सूचना अपने व परिवार से संबंधित सूचना नि:शुल्क दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रलयंकरनाथ, जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र लाल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शांति लाल शाह, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी पंकज कुमार आदि शामिल रहे।