सितारगंज। पंजाब निवासी व्यक्ति पर यूएई में चल रहे कोर्ट केस को वापस नहीं लेने पर वादी को पाकिस्तान से उसे व उसके परिवार को ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे भयभीत पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस ने पंजाब निवासी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
गांव कौंधा अशरफ, सितारगंज निवासी गुरदेव सिंह ने बताया कि वह अपने भाई जसवीर के साथ दुबई (यूएई) में रहता है। वहां उसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। पंजाब निवासी अवतार सिंह भी अबू धाबी (यूएई) में रहता है। उसका भी यूएई में ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। बताया कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए दोनों के बीच ट्रकों का आदान-प्रदान होता था। इसी बीच लेन-देन को लेकर दोनों में विवाद हो गया।
विवाद के चलते अवतार सिंह ने उसके भाई जसवीर सिंह और भतीजे सलमोन सिंह को डराया, धमकाया और दोनों को जान से मारने की धमकी दी। तो जसवीर सिंह ने अबू धाबी पुलिस से उसकी शिकायत की। जिस पर अबू धाबी कोर्ट ने अवतार सिंह को तीन महीने की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 51 हजार देहराम का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही उसे अबू धाबी से डिपोर्ट करने का आदेश भी जारी कर दिया।
आरोप लगाया कि इसके बाद से अवतार सिंह लगातार उसे व उसके भाई पर अबू धाबी कोर्ट में चल रहे केस को वापस लेने और अनुचित रूप से रुपये ऐंठने का दबाव बना रहा है। जिसके चलते अवतार सिंह ने 15 जनवरी को पाकिस्तान में रहने वाले किसी व्यक्ति से फोन करवा कर उसे, उसके भाई व उसके परिजनों को ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी दिलवाई है।
बताया कि अवतार सिंह आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। उसका यूएई में ड्रग स्मगलरों के साथ गैर-कानूनी संबंध है। उसे भय है कि आरोपी उसे व उसके परिवार को भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके कारण उसने पुलिस से आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में सीओ बीएस धौनी ने बताया कि गुरदेव सिंह की तहरीर पर पंजाब निवासी अवतार सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 351 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की विवेचना की जा रही है।