गदरपुर में नायब तहसीलदार के साथ हुई मारपीट प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। मारपीट मामले में आरोपी बनाए गए व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नायब तहसीलदार सहित तीन नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
दरअसल बीते 25 अगस्त को भूमि विवाद के चलते गदरपुर में नायब तहसीलदार शेर सिंह ग्याल के साथ मारपीट की घटना हुई थी। जिसमें विधायक अरविंद पांडे सहित 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें विधायक सहित 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
करीब पौने दो महीने जेल में रहने के बाद गदरपुर विधायक अरविंद पांडे शनिवार शाम रिहा हो गए। वहीं मामले में आरोपी बनाए गए दीपक कोचर वार्ड नंबर 7 गदरपुर ने भी बीते 7 सितंबर को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। उसने कहा था कि उसके पिता की जमीन को फर्जी तरीके से विजय भुड्डी और प्रकाश कोचर ने खरीद फरोख्त की थी। उसके पिता ने वाद तहसील गदरपुर में दर्ज कराया था। बीते 25 अगस्त की दोपहर एक बजे वह मामले की जानकारी लेने परिजनों के साथ नायब तहसीलदार के पास गया था। दिनेशपुर मोड़ पर नायब तहसीलदार शेर सिंह, प्रकाश कोचर, विजय भुड्डी के अलावा करीब 12 लोग खड़े मिले।
जब उसने जमीन के संबंधी जानकारी लेनी चाही तो उक्त तीनों लोगों ने उसके साथ गाली गलौच की। विरोध जताने पर उसकी बहन को शेर सिंह और प्रकाश कोचर ने थप्पड़ मारे। उसके कपड़े फाड़कर दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई। उसकी दूसरी बहन से भी बदसलूकी की गई। उसकी जेब से शेर सिंह और विजय भुड्डी ने पर्स निकाल लिया, जिसमें 6 हजार रुपये और कागजात थे। गदरपुर पुलिस ने उसकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की। दीपक के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्वेता पांडे ने नायब तहसीलदार शेर सिंह ग्याल के अलावा प्रकाश कोचर वार्ड नंबर 4 और विजय भुड्डी निवासी अनाज मंडी गदरपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश गदरपुर पुलिस को दिए हैं।