रुद्रपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में पंजीकरण कराने से निजी स्कूल कतरा रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर 13 फरवरी से पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है लेकिन अब तक केवल 630 स्कूलों ने ही आवेदन किया है। मंगलवार 25 फरवरी को पंजीकरण करने की अंतिम तिथि है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 775 विद्यालय पंजीकृत थे। इन विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 29,196 छात्र-छात्राओं का प्रवेश कराया गया। नए वित्तीय वर्ष के लिए एक बार फिर आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सबसे पहले पोर्टल पर अब तक आरटीई के तहत पंजीकृत स्कूलों की ओर से पंजीकरण अपडेशन किया जाएगा। नए स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। यह प्रक्रिया 13 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। इसमें केवल एक दिन ही शेष बचा है। अभी तक जिले में 630 विद्यालयों ने अपडेशन और पंजीकरण कराया है। इसके बाद बीईओ कार्यालय स्तर से पंजीकृत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों की गणना आदि का कार्य किया जाना है।
अप्रैल में होगी लौटरी प्रक्रिया
चार मार्च से 25 मार्च तक कमजोर वर्ग के छात्र-छात्रा प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद आवेदकों के प्रपत्रों की जांच की जाएगी। पांच अप्रैल को लाॅटरी प्रकिया के माध्यम से छात्र-छात्राओं को स्कूल आवंटित किए जाएंगे।
आरटीई के तहत पंजीकृत स्कूलों के अपडेशन और नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मंगलवार तक की जानी है। विद्यालय क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहे, इसका पता लगाया जा रहा है।
- केएस रावत, सीईओ