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विधायक पांडेय की रिहाई का रास्ता साफ, कोर्ट से मिली जमानत

Fri, 30 Oct 2015 12:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो/ रुद्रपुर
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 गदरपुर के भाजपा विधायक की तीन मामलों में कोर्ट से जमानत हो गई है। गदरपुर के भाजपा विधायक अरविंद पांडेय के वकीलों कुलदीप संधू और दिवाकर पांडे ने बताया कि 8 नवंबर 2013 को काशीपुर के तत्कालीन एसएसआई धीरेन्द्र कुमार ने रिपोर्ट लिखाई थी कि सचिन हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर विधायक अरविंद पांडेय सहित दर्जनों लोगों ने कोतवाली के सामने धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया।
इस मामले में बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद कुकरेती के समक्ष हुई सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश कुकरेती ने 40-40 हजार रुपये के दो जमानती व निजी मुचलका पेश करने पर रिहा करने के आदेश पारित कर दिए। वकील संधू ने बताया कि बाजपुर कोतवाली में एसआई पंकज जोशी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि 25 जून 2014 की दोपहर विधायक अरविंद पांडेय सहित दर्जनों लोगों ने एक राय होकर बलवा करने की नियत से हथियारों से लैस होकर सरकारी काम में बाधा डाली और रामराज रोड स्थित भगत सिंह चौक पर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया।
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 मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा एसआई टीएस खाती ने 21 दिसंबर 2013 को बाजपुर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी कि विधायक अरविंद पांडेय सहित दर्जनों लोगों ने बाजपुर थाने के सामने जाम लगा दिया। खोलने को कहा तो गाली गलौच की गई।
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 इन दोनों मामलों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सयान सिंह की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश सिंह ने 20-20 हजार रुपये के दो-दो जमानती व निजी मुचलका पेश करने पर रिहा करने के आदेश पारित कर दिए। विधायक अरविंद पांडेय के वकील दिवाकर पांडे ने बताया कि बृहस्पतिवार को हुए जमानती आदेशों के अनुपालन में शुक्रवार को काशीपुर स्थित कोर्टों में जमानती प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनके स्वीकृत होने के बाद विधायक की रिहाई के आदेश हल्द्वानी जेल जाएंगे।

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