काशीपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश से जद में आ रहे व्यापारियों में खासी खलबली मची हुई है। हालांकि एसडीएम दयानंद सरस्वती का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के बारे में हाईकोर्ट का आदेश नहीं मिला है। आदेश की प्रति मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने एनएच पर हुए अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाया था। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिला प्रशासन को चिह्नित 80 से अधिक अतिक्रमण जल्द हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए थे। मोहल्ला खालसा निवासी काशिफ अली ने एनएच मुरादाबाद रोड और बाजपुर रोड में काबिज अतिक्रमणकारियों की सूची एनएच हल्द्वानी डिवीजन से आरटीआई के तहत मांगी थी।
विभाग से मिली सूची के आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। जवाब में एनएच ने रेलवे स्टेशन रोड से एमपी चौक और एमपी चौक से बाजपुर रोड द्रोणसागर तक चिन्हित 80 से अधिक अतिक्रमणकारियों की सूची कोर्ट में दाखिल की थी।
एनएच में काबिज अतिक्रमण को हटाने के हाईकोर्ट के आदेश की भनक लगने के बाद इसकी जद में आ रहे व्यापारियों में खलबली मची हुई है। किसी की दुकान, रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, बाउंड्रीवाल शामिल हैं। अतिक्रमण डेढ़ से लेकर करीब 8 मीटर तक है। ज्यादातर अतिक्रमण व्यापारिक प्रतिष्ठानों का है।